सुल्तानपुर : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. अदालत ने दोषी लाल मोहम्मद को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
ये है मामला :
कूरेभार थाना क्षेत्र स्थित मुसहर नचना गांव के रहने वाले आरोपी लाल मोहम्मद के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 17 जून 2018 को हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर के मुताबिक घटना के दिन उसकी 15 वर्षीय पुत्री बकरी चराने गई थी. तभी वहां मुसहर नचना गांव का रहने वाला लाल मोहम्मद आ गया और किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ बलात्कार किया. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलफा मुकदमा दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजकर आरोप पत्र दाखिल किया था.