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सुल्तानपुर: 12 साल बाद मिला पीड़िता को न्याय, तीन सगे भाइयों को 10 साल की सजा - teen sexual abuse

सुल्तानपुर में किशोरी का यौन शोषण कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले तीन सगे भाइयों को एफटीसी द्वितीय की अदालत ने गुरुवार को 10 साल कैद और 93 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मामले में पीड़िता को 12 साल बाद न्याय मिला है.

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भाईयो को 10 साल की सजा

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Published : Aug 6, 2022, 3:35 PM IST

Updated : Aug 6, 2022, 3:44 PM IST

सुल्तानपुर:जिले मेंतीनसगे भाइयों के यौन शोषण और वैश्यावृत्ति कराने की धमकी से परेशान पीड़िता ने मौत को गले लगा लिया था. इस मामले में एफटीसी द्वितीय की अदालत ने तीनों सगे भाइयों को दोषी करार दिया है. जज अभिषेक सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को तीनो सगे भाइयों को 10 साल कारावास और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है जबकि चौथे भाई के खिलाफ किशोर न्यायालय में केस चलने की जानकारी मिली है.

कुड़वार थाना क्षेत्र के मंगापुर मजरे सरकौड़ा के रहने के रहने वाले आरोपी चार सगे भाइयों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 9 जून 2010 को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप के मुताबिक अभियोगी की बेटी की तबीयत एक माह से खराब चल रही थी, उसका चेहरा हमेशा उतरा-उतरा रहता था. घटना के दिन बेटी की तबीयत खराब होने की सूचना पाते ही जब वह अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी बेटी ने खुद को आग लगा ली. गांव वालों की मदद से अभियोगी ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन तब तक पीड़िता काफी झुलस चुकी थी. अभियोगी के मुताबिक उसकी बेटी ने पूछने पर बताया कि, सगे भाई सोनू,पप्पू उर्फ शकील,कलीम व अलीम करीब एक माह से उसका यौन शोषण कर रहे थे और विरोध करने पर परिवार वालों को जान से मार डालने की धमकी दे रहे थे. आरोपियों के इस घिनौने अत्याचार को झेलने के बावजूद अपने परिवार के साथ कुछ गलत होने डर की वजह से पीड़िता अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही थी. वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुकी थी.

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आरोप के मुताबिक, आरोपी सोनू ने घटना के दिन पीड़िता को बाहर भेजकर वैश्यावृत्ति का काम कराने की बात कही, इसी बात से परेशान होकर पीड़िता ने खुद को आग के हवाले कर लिया,नतीजतन उसकी जान चली गई. मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. इसमें विवेचक ने अपनी तफ्तीश पूरी कर आरोपी सोनू के किशोर होने के चलते उसके खिलाफ किशोर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है. जबकि, सगे भाई पप्पू उर्फ शकील, कलीम और अलीम के खिलाफ जिला न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ है.

तीनों सगे भाइयों का विचारण एफटीसी द्वितीय की अदालत में चला. शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष से नौ गवाहो को पेश करते हुए आरोपियों को समाज पर एक धब्बा बताते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की. न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा ने तीनों सगे भाइयों को 10 साल के कारावास की सजा और 93 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सूत्रो से मिली जानकारी के मुताबिक चौथे आरोपी के खिलाफ किशोर न्यायालय में ट्रायल चल रहा है.

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Last Updated : Aug 6, 2022, 3:44 PM IST

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