सुल्तानपुर:जिले मेंतीनसगे भाइयों के यौन शोषण और वैश्यावृत्ति कराने की धमकी से परेशान पीड़िता ने मौत को गले लगा लिया था. इस मामले में एफटीसी द्वितीय की अदालत ने तीनों सगे भाइयों को दोषी करार दिया है. जज अभिषेक सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को तीनो सगे भाइयों को 10 साल कारावास और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है जबकि चौथे भाई के खिलाफ किशोर न्यायालय में केस चलने की जानकारी मिली है.
कुड़वार थाना क्षेत्र के मंगापुर मजरे सरकौड़ा के रहने के रहने वाले आरोपी चार सगे भाइयों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 9 जून 2010 को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप के मुताबिक अभियोगी की बेटी की तबीयत एक माह से खराब चल रही थी, उसका चेहरा हमेशा उतरा-उतरा रहता था. घटना के दिन बेटी की तबीयत खराब होने की सूचना पाते ही जब वह अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी बेटी ने खुद को आग लगा ली. गांव वालों की मदद से अभियोगी ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन तब तक पीड़िता काफी झुलस चुकी थी. अभियोगी के मुताबिक उसकी बेटी ने पूछने पर बताया कि, सगे भाई सोनू,पप्पू उर्फ शकील,कलीम व अलीम करीब एक माह से उसका यौन शोषण कर रहे थे और विरोध करने पर परिवार वालों को जान से मार डालने की धमकी दे रहे थे. आरोपियों के इस घिनौने अत्याचार को झेलने के बावजूद अपने परिवार के साथ कुछ गलत होने डर की वजह से पीड़िता अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही थी. वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुकी थी.
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