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पशु बाजार का लाइसेंस जारी न होने पर हाईकोर्ट सख्त, जिला पंचायत को को दिया ये आदेश

सपा विधायक ताहिर खां का शहर से सटे पांचोपीरन स्थित पशु बाजार का लाइसेंस जारी न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है. कोर्ट ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को 2 माह में निस्तारण रिकॉर्ड को हाईकोर्ट भेजने का आदेश दिया है.

सपा विधायक
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Published : Jun 1, 2023, 9:56 PM IST

सुलतानपुर:समाजवादी पार्टी के इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खां का पशु बाजार लाइसेंस 2 माह से जारी नहीं होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को 2 माह के भीतर निस्तारण रिकॉर्ड हाईकोर्ट भेजने का आदेश दिया है.


शहर से सटे पांचोपीरन इलाके में बीते कई वर्षों से पशु बाजार संचालित किया जाता है. जिसका लाइसेंस सपा विधायक ताहिर खां के भाई के नाम है. जिला पंचायत की तरफ से प्रत्येक वर्ष लाइसेंस जारी किया जाता है. 31 मार्च 2023 को अंतिम तिथि बीतने के बाद भी अभी तक इसका लाइसेंस जारी नहीं किया गया.

आवेदक पक्ष के मुताबिक लगभग 15 मार्च को ही आवेदन की प्रक्रिया अपना ली गई थी. साथ ही आवेदन पत्र जिला पंचायत को भेज दिया गया था. इस मामले में मई में सांसद मेनका गांधी ने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान मामले को गंभीरता से लिया था. जिस पर एसडीएम सदर सीपी पाठक और नगर कोतवाल राम आशीष उपाध्याय पुलिस टीम के साथ पशु बाजार पहुंचे थे. यहां लाइसेंस के अभाव में कई व्यापारियों की पिटाई की गई थी.

इस मामले में विधायक ने एसडीएम सदर सीपी पाठक पर एक 11 लाख रुपये और कोतवाल राम आशीष उपाध्याय पर 5 लाख सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया था. बहरहाल पूरे प्रकरण में विधायक के आवेदक भाई हाईकोर्ट पहुंचे. यहां न्यायमूर्ति ने मामले को गंभीरता से लिया. कोर्ट ने 2 माह से लाइसेंस जारी नहीं किए जाने के प्रकरण में अपर मुख्य अधिकारी हरिओम नारायण जिला पंचायत को दोषी माना है. इसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए 2 माह के भीतर लाइसेंस की प्रक्रिया रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.

इसौली से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद ताहिर ने कहा कि उनका लाइसेंस जानबूझकर जारी नहीं किया जा रहा है. अधिकारियों द्वारा सुविधा शुल्क के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा था. विधायक ने कहा कि लाइसेंस जारी नहीं होने पर वह दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह.

वहीं, सुलतानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 2 माह के भीतर लाइसेंस निस्तारण करने के निर्देश अपर मुख्य अधिकारी को दिया है. किसी भी हाल में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी. उनके द्वारा मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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