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Sultanpur Court News : हत्या मामले में दोषी को उम्र कैद, 50 हजार रुपये देना होगा अर्थदंड

मर्जी के मुताबिक शादी न करने पर गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अंकुर शर्मा की अदालत ने अभियुक्त कमरुद्दीन को उम्र कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Published : Apr 6, 2023, 1:41 PM IST

सुल्तानपुर : मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के कस्बा कजियाना से जुड़ा है. यहां के रहने वाले नजमुद्दीन ने 14 जुलाई वर्ष 2014 को हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. अभियोजन के मुताबिक मामले में आरोपी बनी शहनाज अपनी बहन की शादी अभियोगी के भाई मैनुद्दीन से कराना चाहती थी, लेकिन मैनुद्दीन ने उसकी बहन से शादी करने से इनकार कर दिया था और दूसरी लड़की से उसकी शादी तय हो गई थी. आरोप के मुताबिक शहनाज ने मैनुद्दीन के बारे में अफवाह बनाकर उसकी शादी तोड़वा दी और अपनी बहन से शादी न करने की रंजिश के चलते टांडा-अंबेडकरनगर के रहने वाले भाई कमरुद्दीन व आरोपी शीबू निवासी कजियाना-दोस्तपुर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली.

आरोप के मुताबिक इसी रंजिश के चलते घटना के दिन गोली मारकर मैनुद्दीन की हत्या कर दी गई. मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप पत्र भी दाखिल हुआ. मामले के आरोपी शीबू के अवयस्क होने के चलते उसका विचारण अलग चल रहा है. शेष आरोपी कमरुद्दीन व शहनाज के खिलाफ एफटीसी प्रथम की अदालत में विचारण चला. इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश कर आरोपियों को बेकसूर साबित करने का प्रयास किया. वहीं शासकीय अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपियों को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया.

दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात साक्ष्य के अभाव में एफटीसी जज अंकुर शर्मा ने महिला आरोपी शहनाज को बरी कर दिया. वहीं कोर्ट ने मुख्य आरोपी कमरुद्दीन को हत्या का दोषी मानते हुए उसकी सजा पर फैसला सुनाया. अदालत ने दोषी कमरुद्दीन को उम्र-कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने अर्थदंड की धनराशि की 80 प्रतिशत रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्ष के हक में देने का फैसला सुनाया है.

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