सुलतानपुर:प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर 15 माह बाद पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है. शिक्षक ने क्लास रूम में गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करते हुए कक्षा चार की एक छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की थी. अधिकारियों के पैनल द्वारा जांच में आरोप की पुष्टि हुई. मुकदमा दर्ज होने के बाद शिक्षक समाज शर्मसार हो गया. मामला पीपी कमैचा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल का है.
पीपी कमैचा ब्लॉक अंतर्गत सरकारी स्कूल में तैनात सहायक अध्यापक दिवाकर सिंह पर छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट में चांदा थाने में एफआईआर दर्ज हुई. कक्षा चार की छात्रा का आरोप है कि दिवाकर स्कूल में उसके साथ छेड़छाड़ करता था. 500 रुपये के नोट का लालच देकर संवेदनशील अंगों को छुआ. इससे तंग आकर छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया. घर वालों को पता चला तो बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंची.
तत्कालीन एबीएसए पीपी कमैचा विपुल उपाध्याय ने जांचकर 22 अक्टूबर 2021 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी को रिपोर्ट भेजी. छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए गए. एबीएसए ने छात्रा के बयान का वीडियो रिकॉर्ड कराया था. इसे संज्ञान लेकर तत्कालीन बीएसए दीवान सिंह ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया. फिर उन्होंने एबीएसए सुलतानपुर और एबीएसए बल्दीराय की संयुक्त जांच टीम बनाकर साक्ष्य के साथ आख्या मांगी.