सुलतानपुर:जिला जज ने शुक्रवार को 35 साल पुराने हत्या के केस में चाचा भतीजे सहित तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई. जमीन कब्जे को लेकर युवक की हत्या की गई थी. यह मामला अमेठी के तुलापुर गांव से जुड़ा है.
जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर 1987 को घटना घटित हुई थी. योगेंद्र सिंह ने पीपरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. बताया गया था कि रामप्रताप सिंह से लौली मौजा के रोड पर जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था. रंजिश में तालाब में भैंस जाने का बहाना लेकर लाठी, फरसा और कट्टा लेकर रामप्रताप, सुरजन, नब्बू, शिवबहादुर, शेर बहादुर व तेज बहादुर ने रामेन्द्र को मारना शुरू कर दिया था. बचाने गए योगेंद्र, देवेंद्र और भूपेंद्र को भी मारा. गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाए गए भूपेंद्र की इलाज के दौरान ही मौत हो गयी थी.