सुलतानपुरः जिला प्रशासन ने इब्राहिमपुर कांड(Sultanpur Ibrahimpur riot) में मुख्य आरोपी के रूप में जेल में बंद मदरसा प्रिंसिपल और मौलाना पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत कार्रवाई की है. दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान दंगा फैलाने के मामले में पुलिस विभाग की रिपोर्ट पर डीएम ने एनएसए (National Security Act) कार्रवाई की है.
गौरतलब है कि, 10 अक्टूबर 2022 को जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र में दंगा भड़क गया था. मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान मदरसे के लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे. इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गए था. जिसमें दोनों पक्ष के 12 से अधिक लोग लहूलुहान हुए थे. जिसके बाद बड़ी अराजकता देखने को मिली थी. मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हुआ था. घटना में मुस्लिम पक्ष के लोगों के भी घर जलाए गए थे और बड़े पैमाने पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था.