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इब्राहिमपुर कांड: मदरसा प्रिंसिपल और मौलाना शिक्षक पर लगा एनएसए - Sultanpur Ibrahimpur riot

सुलतानपुर का इब्राहिमपुर कांड (Sultanpur Ibrahimpur riot) को लेकर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने एनएसए की कार्रवाई की है. दंगे में शामिल कई आरोपी अब भी फरार हैं.

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जनपद कारागार सुलतानपुर

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Published : Dec 19, 2022, 9:44 PM IST

सुलतानपुरः जिला प्रशासन ने इब्राहिमपुर कांड(Sultanpur Ibrahimpur riot) में मुख्य आरोपी के रूप में जेल में बंद मदरसा प्रिंसिपल और मौलाना पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत कार्रवाई की है. दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान दंगा फैलाने के मामले में पुलिस विभाग की रिपोर्ट पर डीएम ने एनएसए (National Security Act) कार्रवाई की है.

गौरतलब है कि, 10 अक्टूबर 2022 को जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र में दंगा भड़क गया था. मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान मदरसे के लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे. इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गए था. जिसमें दोनों पक्ष के 12 से अधिक लोग लहूलुहान हुए थे. जिसके बाद बड़ी अराजकता देखने को मिली थी. मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हुआ था. घटना में मुस्लिम पक्ष के लोगों के भी घर जलाए गए थे और बड़े पैमाने पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था.

जानकारी के अनुसार, अब पुलिस विभाग के रिपोर्ट के बाद दंगे के मुख्य साजिशकर्ता मदरसा प्रिंसिपल शरफुद्दीन और मौलाना कलीमुद्दीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगाया गया है. पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट पर डीएम ने एनएसए की कार्रवाई की है. मामले में दोनों पक्ष लंबे समय तक कार्यवाही को लेकर एक दूसरे पर दबाव बनाते रहे थे. यह भी बताया जा रहा है कि दंगे में शामिल कई आरोपी अभी फरार भी चल रहे हैं.

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