सुलतानपुरः घर में किशोरी को अकेला पाकर दुष्कर्म (sultanpur girl raped) करने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 12 साल बाद फैसला सुनाया है. आरोपी राजाराम कोरी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा की अदालत (special court POCSO Act) ने दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
कुड़वार थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी राजाराम कोरी के खिलाफ किशोरी के पिता ने 23 अगस्त 2014 को घर में घुसकर 15 वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था. पिता के आरोप के मुताबिक, घटना के समय उसकी पुत्री घर पर अकेली थी. तभी आरोपी राजाराम आया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बेटी के विरोध करने पर उसे मारा-पीटा भी. आस-पास के लोगों को जब जानकारी मिली तो उन्होंने लड़की के सच्चाई बताने पर आरोपी युवक राजाराम को पकड़ लिया.