सुलतानपुर: 16 वर्षीय किशोरी को हवस का शिकार बनाने वाले नौशाद अहमद को दोषी करार देते हुए स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने सोमवार को कड़ी सजा सुनाई. स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
मालूम हो कि कुड़वार थाना क्षेत्र निवासी आरोपी नौशाद अहमद के खिलाफ इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी ने दो फरवरी 2020 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया. आरोप के मुताबिक, घटना की सुबह आरोपी के बहकावे में आकर पीड़िता घर से जेवरात व नकदी समेत अन्य सामान लेकर उसके साथ चली गई. अभियोगी के मुताबिक, आरोपी नौशाद उसे लुधियाना (पंजाब) लेकर गया था. इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और पीड़िता की बरामदगी की.
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता अवयस्क निकली, जिसने अपने बयान में आरोपी के जरिए दुष्कर्म करने की पुष्टि की. आरोपी नौशाद अहमद के जरिए अपने बचाव के लिए गलत तरीके से पीड़िता को वयस्क दिखाकर एवं उसके हिंदू होने के बावजूद मुस्लिम धर्म की उसकी जाति बताकर एक फर्जी नोटरियल शादी का अनुबंध-पत्र भी तैयार करा लिया गया और उसी आधार पर दुष्कर्म के आरोप को फर्जी बताने का प्रयास करने लगा.