सुलतानपुर:प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित के मामले को लेकर भारतीय प्रेस परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी और पूर्व डीआईजी सुलतानपुर डॉ. विपिन मिश्रा को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश शासन से लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
दरअसल, सुलतानपुर जनपद के एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी के खिलाफ खबरों के प्रकाशन को लेकर दवाब बनाने के नियत से तत्कालीन थानाध्यक्ष गोसाईगंज इंस्पेक्टर मनबोध तिवारी ने गोसाईगंज थाने पर 23 सितंबर 2021 को लिखित तहरीर देते हुए कहा था कि पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी द्वारा सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके बाद इंस्पेक्टर मनबोध तिवारी की तहरीर पर पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी के खिलाफ धारा 505 के तहत FIR दर्ज की गई. वादी रहे शुभम शर्मा के नाम से दर्ज FIR को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही निरस्त करने का आदेश दिया था. जोकि सुलतानपुर पुलिस के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था.