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ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल, कहा- हाईकोर्ट का आदेश सर्वोपरि नहीं है - सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर

सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने (Om Prakash Rajbhar in Sultanpur) निकाय चुनाव को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट सर्वोपरि नहीं है. अभी सुप्रीम कोर्ट तो बाकी है.

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Published : Dec 27, 2022, 7:30 PM IST

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सर्वोपरि नहीं है.

सुलतानपुर: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण के आदेश पर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट सर्वोपरि नहीं है, इससे ऊपर लोकसभा और विधानसभा भी है.

सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को जनपद में आयोजित महिला हक अधिकार महारैली (Women rights rally in Sultanpur) में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. यहां उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर इनसे हक की बात करें तो बुरा है. इनके साथ लोडर बनकर रहिए तो अच्छी बात है. इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने हाईकोर्ट के आदेश पर (Om Prakash Rajbhar on High court order) भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह सर्वोपरि नहीं है. इससे ऊपर लोकसभा और विधानसभा सर्वोपरि है.

महिला हक अधिकार महारैली कार्यक्रम का आयोजन जनपद के अखंडनगर के बेलारा बाग मैदान में किया गया. इसमें ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चार बार की सरकार में अति पिछड़ो के साथ अन्याय हुआ है. अति पिछड़ो को समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में क्या दिया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को चिढ़ इससे है कि अति पिछड़ों से केवल समाजवादी पार्टी ही बात कर सकती है. इसके अलावा कोई और पार्टी नहीं कर सकती है.

निकाय चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि वे बिना किसी गठबंधन के अकेले ही लड़ेंगे. वहीं, लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब चुनाव के करीब 6 महीने बचेंगे, तब फैसला किया जाएगा कि किसके साथ गठबंधन किया जाए.

उत्तर प्रदेश में बढ़े अपराध के ग्राफ के सवाल ओपी राजभर ने अपने बयान देने से विवादों में घिर गए. उन्होंने कहा कि 135 करोड़ में 130 करोड़ से ज्यादा लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार है. अब इसक रिफाइंड करने के लिए मशीन बने तब तो स्थिति ठीक हो. वहीं, मंगलवार को निकाय चुनाव को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि आरक्षण लागू होगा. अभी आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट तो बाकी है.

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