सुलतानपुर : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित फर्जी प्रपत्र के सहारे साजिश करने के मामले में न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट का स्थगन आदेश रद्द होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय सुल्तानपुर की तरफ से यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. न्यायालय ने पुलिस को वारंट तामील कराकर पेश कराने का आदेश दिया है.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र भेजा था. प्रधानमंत्री की स्वीकृति पर यह प्रपत्र आयुष राज्यमंत्री को भेजा जाना था. जिससे 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार करने संबंधी कार्य को सुनिश्चित कराया जा सके. इस पत्र में अमेठी जिले के सलोन तहसील में 50 बेड हॉस्पिटल बनाने की स्वीकृति देने संबंधी मांग की गई थी. इस पत्रांक के आधार पर फर्जी प्रपत्र तैयार किए जाने के मामले में स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने 23 नवंबर 2020 को अमेठी जिले की मुसाफिरखाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
मुकदमें में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह को नामजद किया गया था, जबकि विवेचना में रजनीश सिंह का नाम प्रकाश में आया था. रजनीश सिंह जेल जा चुके हैं और इस समय बेल पर चल रहे हैं. वहीं वर्तिका सिंह के खिलाफ कार्रवाई स्थगित चल रही थी. इसके पीछे हाईकोर्ट लखनऊ की तरफ से गिरफ्तारी की कार्रवाई संबंधी अन्य सख्त कार्रवाई पर स्थगन आदेश दिया गया था. यह स्थगन आदेश रद्द होने के बाद सुल्तानपुर जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज व राष्ट्रपति पदक विजेता वर्तिका सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट स्मृति ईरानी के पत्र का डुप्लीकेट तैयार कर केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने के मामले में जारी किया गया था.