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बहुचर्चित प्राचार्य हत्याकांड में 5 लोगों को आजीवन कारावास, फैसला सुन कोर्ट में फफक पड़ीं पत्नी - gNapat Sahay College Principal Pratap Bahadur Singh

सुलतानपुर के गनपत सहाय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने चपरासी समेत 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

प्राचार्य हत्याकांड में 5 लोगों को आजीवन कारावास.
प्राचार्य हत्याकांड में 5 लोगों को आजीवन कारावास.

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Published : Oct 6, 2021, 6:10 PM IST

सुलतानपुरः नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित गनपत सहाय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हत्याकांड मामले में 10 साल बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने चपरासी समेत 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत में फैसला सुनने के बाद प्राचार्य की पत्नी कोकिला फफक कर रो पड़ीं. मामले में भाजपा नेता ओमप्रकाश बजरंगी के निकलने के बाद भी हाईकोर्ट का विचारण उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है.

प्राचार्य हत्याकांड में 5 लोगों को आजीवन कारावास.
दरअसल, सुलतानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गनपत सहाय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रताप बहादुर सिंह 23 दिसंबर 2011 की सुबह अपने अंगरक्षक सुरेश सिंह के साथ बैक पेपर परीक्षा की निगरानी कर रहे थे. इसी दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग से उन्हें लहूलुहान कर दिया गया था. मौके पर ही प्राचार्य की मौत के बाद शहर में सनसनी फैल गई थी. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए थे. वारदात में कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितेंद्र प्रकाश मिश्रा के साथ जितेंद्र शुक्ला, सौरव मिश्रा, अनिल मिश्रा और दीपक तिवारी का नाम सामने आया था. आरोप पत्र इन्हीं लोगों के नाम के साथ न्यायालय में नगर कोतवाली पुलिस की तरफ से दाखिल किया गया था.

10 साल के लंबे अंतराल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं इसौली विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे और वर्तमान प्रबंधक ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी का नाम भी जुड़ गया था. इसके अलावा कॉल डिटेल में शराब माफिया पांडे का नाम सामने आया था. लेकिन अदालत ने इन्हें विचारण में शामिल नहीं किया गया. जिसके बाद 10 साल के लंबे अंतराल के बाद बुधवार को अपर जिला जज पंचम ने सभी को दोषी करार दिया है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा और शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने 5 हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये आर्थिक दंड सुनाया है.

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मृतक प्राचार्य पीबी सिंह की पत्नी कोकिला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल मेरे पति की पुण्यतिथि थी. आज वह जहां से भी सुन रहे होंगे उन्हें शांति मिल रही होगी. 30 दिसंबर 2011 को अनिल मिश्रा, जितेंद्र, सौरभ समेत अन्य लोगों ने मिलकर मेरे पति की हत्या कर दी थी. कॉलेज में पैसे का घोटाला अधिक था. इसी को लेकर मेरे पति की हत्या कर दी गई थी. मुझे देर से न्याय मिला है, लेकिन न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था.

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