सुलतानपुरः बाराबंकी के नियामतपुर निवासी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने स्कूल गई किशोरी को भगाने और रेप करने का दोषी ठहराया है. शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मामला सुलतानपुर जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जहां के रहने वाले पीड़ित ने 28 अक्टूर 2010 की घटना बताते हुए 25 मई 2011 को बल्दीराय पुलिस को तहरीर दी. पीड़ित पक्ष के आरोप के मुताबिक घटना के दिन उसकी 14 साल की बेटी पढ़ने के लिए गई थी. इसी दौरान आरोपी आशीष मिश्रा पुत्र देशराज मिश्रा निवासी भटमऊ थाना मवई जिला अयोध्या, हालांकि हाल का पता ग्राम नियामतपुर थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी ने पीड़ित की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया. इसके बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.