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सुलतानपुर: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फरियादी को नहीं मिला न्याय - सुलतानपुर में फरियादी को नहीं मिला न्याय

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी एक फरियादी को उसकी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है. हाईकोर्ट ने जब इस मामले में शिकंजा कसा तो अफसरों ने फरियादी को कब्जा दिलाने की कार्रवाई शुरू की.

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फरियादी को नहीं मिला न्याय.

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Published : Dec 10, 2019, 4:34 PM IST

सुलतानपुर: जिले में एक फरियादी को न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 6 साल तक दौड़ना पड़ रहा है. सदर तहसील अंतर्गत कस्बा छावनी में 2003 में नीलामी के जरिए पंकज सिंह जमीन के स्वामी बने थे. पंकज सिंह अपनी जमीन के एवज में अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं. 7 साल तक प्रशासनिक अफसरों की बेरुखी पर पंकज ने 2010 में हाईकोर्ट का रुख किया. उच्च न्यायालय ने 2013 में कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया. इस पर भी अफसरों ने ध्यान नहीं दिया.

फरियादी को नहीं मिला न्याय.

फरियादी को कब्जा दिलाने की कार्रवाई शुरू
इस मामले में जब हाईकोर्ट ने शिकंजा कसा और अब तक की हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी तो अफसर कमरों से बाहर निकल कर आए. मंगलवार को पूरी प्रशासनिक टीम और पुलिस अमले के साथ मौके पर पहुंची और फरियादी को कब्जा दिलाने की कार्रवाई शुरू की गई.

एसडीएम सदर लालजी राम ने बताया कि 2003 में तत्कालीन एसडीएम की तरफ से जमीन का बैनामा कराया गया था. पंकज सिंह जमीन के स्वामी बने थे. 2010 तक कब्जा नहीं मिल पाने पर पंकज सिंह हाईकोर्ट चले गए थे. हाईकोर्ट से 2013 में इन्हें कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया गया. इसके बाद एक समय पथराव और बवाल की स्थिति प्रशासन के सामने आई, जिस पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और कब्जा बेदखल कराया जा रहा है.

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