सुलतानपुर: अवैध संबंध के शक में 11 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया. जज पीके जयंत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तुलापुर भैरोपुर गांव से जुड़ा है.
संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तुलापुर भैरोपुर गांव के रामअवध यादव ने थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप के मुताबिक, तुलापुर गांव का ही रहने वाला उसकी मौसी का लड़का सन्त कुमार यादव 21 अप्रैल 2011 को दिन में साइकिल से महुआ बेचने के लिए अमेठी गया था. वहां से वह देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई. काफी खोजबीन के बाद उसका शव घऊघाट के पास पीढीपुर पावर हाउस रोड पर मिला.
सन्त कुमार के सिर पर धारदार हथियार से गहरी चोट पहुंचाई गई थी. घटना स्थल पर काफी खून भी पड़ा मिला. सन्त कुमार की साइकिल भी पास में पड़ी मिली. मौके पर पहुंचे रामअवध ने सन्त कुमार के शव की शिनाख्त की और अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई. तफ्तीश के दौरान पता चला कि समरजीत उर्फ राजू को अपनी पत्नी और सन्त कुमार यादव के बीच अवैध संबंध का शक था. इसकी वजह से सन्त कुमार को योजनाबद्ध तरीके से धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. तफ्तीश के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर समरजीत उर्फ राजू के खिलाफ आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया.