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सुल्तानपुर : 11 साल बाद सुनाई आजीवन कारावास की सजा, अवैध संबंध के शक में की थी हत्या

सुलतानपुर में अवैध संबंध के शक में 11 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया. जज ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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Published : Apr 28, 2022, 2:35 PM IST

सुलतानपुर: अवैध संबंध के शक में 11 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया. जज पीके जयंत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तुलापुर भैरोपुर गांव से जुड़ा है.

संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तुलापुर भैरोपुर गांव के रामअवध यादव ने थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप के मुताबिक, तुलापुर गांव का ही रहने वाला उसकी मौसी का लड़का सन्त कुमार यादव 21 अप्रैल 2011 को दिन में साइकिल से महुआ बेचने के लिए अमेठी गया था. वहां से वह देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई. काफी खोजबीन के बाद उसका शव घऊघाट के पास पीढीपुर पावर हाउस रोड पर मिला.

सन्त कुमार के सिर पर धारदार हथियार से गहरी चोट पहुंचाई गई थी. घटना स्थल पर काफी खून भी पड़ा मिला. सन्त कुमार की साइकिल भी पास में पड़ी मिली. मौके पर पहुंचे रामअवध ने सन्त कुमार के शव की शिनाख्त की और अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई. तफ्तीश के दौरान पता चला कि समरजीत उर्फ राजू को अपनी पत्नी और सन्त कुमार यादव के बीच अवैध संबंध का शक था. इसकी वजह से सन्त कुमार को योजनाबद्ध तरीके से धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. तफ्तीश के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर समरजीत उर्फ राजू के खिलाफ आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया.

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केस अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला. इस दौरान अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाहों को पेश किया. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों और तर्कों को प्रस्तुत कर समरजीत को बेकसूर बताने का प्रयास किया. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने समरजीत उर्फ राजू को दोषी करार दिया. बुधवार को अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. 11 साल बाद न्याय मिलने पर पीड़ित परिवार ने खुशी जताई.

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