सुलतानपुर: जिले में 5 साल पहले चाकू के बल पर तीसरी कक्षा की छात्रा से दरिंदगी की गई. इस मामले में गुरुवार को स्पेशल जज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 70000 जुर्माना लगाते हुए 80% अर्थदंड की धनराशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है.
बता दें कि अमेठी जिले के मुसाफिर थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी गणेश सरोज ने तीसरी कक्षा की छात्रा को अगवा कर लिया था और चाकू के बल पर डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. 9 जुलाई 2018 को हुई वारदात के बाद अज्ञात के खिलाफ मुसाफिरखाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान विवेचक ने गणेश सरोज का नाम प्रकाश में लाया था. जिसके बाद आरोप पत्र जिला सत्र न्यायालय सुलतानपुर के पास्को कोर्ट में दाखिल किया गया था.