सुलतानपुर :जिले के गोसाईगंज थाने के एक गांव में नशीला पदार्थ खिलाकर 2019 की 12 मई काे किशाेरी से गैंगरेप किया गया था. घटना उस वक्त हुई थी जब किशाेरी शौच के लिए गई थी. परिजनाें के शिकायत करने पर आराेपी के परिवार ने उन्हें जान के मारने की धमकी दी थी. मामले में 2 काे आराेपी बनाया गया था. इनमें से एक आराेपी नाबालिग है. गुरुवार काे मुख्य आराेपी अजीत काे स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. इसके अलावा सह आरोपी महिला समेत तीन लोगों को गाली -गलौज व धमकी का दोषी मानते हुए उन्हें एक-एक वर्ष के कारावास एवं चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई.
2019 में 12 मई काे किशाेरी के भाई ने गोसाईगंज थाने में मुकदमा कराया था. बताया था कि उसकी बहन शाम काे शौच के लिए बाहर गई थी. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे एक किशाेर और अजीत ने उसकी बहन का मुंह बांध दिया. इसके बाद उसे सुनसान जगह पर उठा ले गए. वहां उन्होंने बहन काे नशीला पदार्थ खिला दिया. इससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया. पीड़िता को होश आया तो वह किसी तरह से अपने घर पहुंची और अपने परिजनों काे आपबीती बताई. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद शिकायत करने के लिए परिजन आराेपियाें के घर पहुंच गए. इस दौरान उनके परिजनाें ने पीड़िता के परिवार के साथ गाली-गलौज की. जान से मारने की धमकी भी दी.