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Sultanpur Crime : किशोरी से गैंगरेप के दोषी को 20 साल की सजा, 4 साल बाद पीड़िता काे मिला न्याय

सुल्तानपुर में किशाेरी से गैंगरेप के दाेषी काे काेर्ट ने सजा सुनाई है. घटना साल 2019 में हुई थी. शिकायत करने पर आराेपियाें के परिजनाें ने पीड़ित परिवार काे जान से मारने की धमकी दी थी.

किशाेरी से गैंगरेप के दाेषी काे काेर्ट ने सजा सुनाई है.
किशाेरी से गैंगरेप के दाेषी काे काेर्ट ने सजा सुनाई है.

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Published : Feb 24, 2023, 2:10 PM IST

सुलतानपुर :जिले के गोसाईगंज थाने के एक गांव में नशीला पदार्थ खिलाकर 2019 की 12 मई काे किशाेरी से गैंगरेप किया गया था. घटना उस वक्त हुई थी जब किशाेरी शौच के लिए गई थी. परिजनाें के शिकायत करने पर आराेपी के परिवार ने उन्हें जान के मारने की धमकी दी थी. मामले में 2 काे आराेपी बनाया गया था. इनमें से एक आराेपी नाबालिग है. गुरुवार काे मुख्य आराेपी अजीत काे स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. इसके अलावा सह आरोपी महिला समेत तीन लोगों को गाली -गलौज व धमकी का दोषी मानते हुए उन्हें एक-एक वर्ष के कारावास एवं चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

2019 में 12 मई काे किशाेरी के भाई ने गोसाईगंज थाने में मुकदमा कराया था. बताया था कि उसकी बहन शाम काे शौच के लिए बाहर गई थी. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे एक किशाेर और अजीत ने उसकी बहन का मुंह बांध दिया. इसके बाद उसे सुनसान जगह पर उठा ले गए. वहां उन्होंने बहन काे नशीला पदार्थ खिला दिया. इससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया. पीड़िता को होश आया तो वह किसी तरह से अपने घर पहुंची और अपने परिजनों काे आपबीती बताई. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद शिकायत करने के लिए परिजन आराेपियाें के घर पहुंच गए. इस दौरान उनके परिजनाें ने पीड़िता के परिवार के साथ गाली-गलौज की. जान से मारने की धमकी भी दी.

पुलिस मामले में केस दर्ज करने से टाल-मटोल करती रही। कई दिनों तक दौड़ाने के बाद एसपी के निर्देश पर 21 मई 2019 को आराेपियाें पर गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज हुआ. मामले में पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी अजीत व धमकी देने के मामले में हीरावती, विनोद व शोभनाथ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. जबकि गैंगरेप के दूसरे आराेपी के किशाेर हाेने के कारण किशोर न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल हुआ. आरोपी अजीत समेत चार आरोपियों के खिलाफ स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में मुकदमा चला. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपियों को बेकसूर बताया. साजिश के तहत आरोपियों को फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाने का तर्क रखा. अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह ने आराेपियाें काे दंडित किए जाने की मांग की. स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने आरोपी अजीत को मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने गाली-गलौज व धमकी का दोषी मानते हुए महिला हीरावती, विनोद व शोभनाथ को एक-एक वर्ष की कैद एवं चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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