सुलतानपुर:15 वर्ष पूर्व आधी रात को घर में घुसकर की जा रही चोरी में बाधा बनी 15 वर्षीय किशोरी पर हमला कर मौत के घाट उतारने एवं अन्य लोगों को लहूलुहान करने के मामले में 2 आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश त्रयोदश एकता वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया है, जिन्हें अदालत ने 10 -10 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के बखतपुर गांव से जुड़ा है. जहां पर 11 दिसंबर 2007 की रात हुई घटना का जिक्र करते हुए राजकुमार यादव ने कुड़वार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप के मुताबिक उसके पड़ोस के ही रहने वाले राम मिलन यादव अपनी पत्नी के साथ घटना के दिन कहीं बाहर गए हुए थे और उनका बेटा राम भारत दिल्ली में नौकरी करता है. इसी बीच घर पर मात्र औरतों व बच्चों के मौजूद रहने के दौरान घटना की रात अज्ञात चोरों ने चोरी में बाधा बनने पर उन्हें काफी मारा-पीटा और लहूलुहान कर दिया. इस घटना में 15 वर्षीय किशोरी सीमा की मौत हो गई और उसकी भाभी कुसुम एवं उसके बच्चे ब्यूटी व बबुआ को भी गंभीर रूप से चोंटे आई. इस मामले में पड़ोसी राजकुमार यादव की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था.