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किशोरी की हत्या के आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा, 50 हजार का अर्थदण्ड - sultanpur kudwar police station

सुलतानपुर 15 वर्षीय किशोरी की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश त्रयोदश एकता वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया है, जिन्हें अदालत ने 10 -10 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

किशोरी.
किशोरी.

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Published : Oct 22, 2022, 2:19 PM IST

सुलतानपुर:15 वर्ष पूर्व आधी रात को घर में घुसकर की जा रही चोरी में बाधा बनी 15 वर्षीय किशोरी पर हमला कर मौत के घाट उतारने एवं अन्य लोगों को लहूलुहान करने के मामले में 2 आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश त्रयोदश एकता वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया है, जिन्हें अदालत ने 10 -10 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के बखतपुर गांव से जुड़ा है. जहां पर 11 दिसंबर 2007 की रात हुई घटना का जिक्र करते हुए राजकुमार यादव ने कुड़वार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप के मुताबिक उसके पड़ोस के ही रहने वाले राम मिलन यादव अपनी पत्नी के साथ घटना के दिन कहीं बाहर गए हुए थे और उनका बेटा राम भारत दिल्ली में नौकरी करता है. इसी बीच घर पर मात्र औरतों व बच्चों के मौजूद रहने के दौरान घटना की रात अज्ञात चोरों ने चोरी में बाधा बनने पर उन्हें काफी मारा-पीटा और लहूलुहान कर दिया. इस घटना में 15 वर्षीय किशोरी सीमा की मौत हो गई और उसकी भाभी कुसुम एवं उसके बच्चे ब्यूटी व बबुआ को भी गंभीर रूप से चोंटे आई. इस मामले में पड़ोसी राजकुमार यादव की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था.

तफ्तीश के दौरान गांव के ही रामसुख व शरीफ निवासी पकिया थाना कुड़वार का नाम प्रकाश में आया, जिनके विरुद्ध पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र भी दाखिल किया. इस मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश त्रयोदश की अदालत में चला. इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत कर दोनों आरोपियों को बेकसूर बताया. वहीं, अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपियों को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25- 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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