सोनभद्र: उत्तर प्रदेश सरकार घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना लाई है. इस योजना का लाभ 4 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को मिलेगा. योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता विद्युत बिल को ब्याज छोड़कर 24 किश्तों में और शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता 12 किश्तों में अपना विद्युत बिल का भुगतान कर पाएंगे.
विद्युत विभाग में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
- योगी सरकार ने बकाया विद्युत बिल के उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना की शुरुआत कर दी है.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- उपभोक्ता विद्युत विभाग में 11 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
- इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 4 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को मिलेगा.
- योजन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 किश्तों में विद्युत बिल का भुगतान कर पाएंगे.
- शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए भी यही नियम लागू है, लेकिन उन्हें 12 किश्तों में विद्युत बिल का भुगतान करना होगा.
- रजिस्ट्रेशन के दौरान उनके कुल बकाया विद्युत बिल का ब्याज छोड़कर 5% या 1500 जो अधिक होगा उसको जमा करना पड़ेगा.
- जो उपभोक्ता बीच में एक किस्त का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो वह अगले महीने इसका भुगतान कर सकते हैं.
- लगातार 2 महीने तक विद्युत बिल की किश्त का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा.
- रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर आनुपातिक आधार पर उनको ब्याज जमा करना पड़ेगा.