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सोनभद्र की पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के दोषी को सुनाई 5 वर्ष की सजा - न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र

सोनभद्र की अदालत ने पॉक्सो एक्ट में दोषी छोटू उर्फ निजाम खान को 5 वर्ष की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

सोनभद्र की पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के दोषी को सुनाई 5 वर्ष की सजा
सोनभद्र की पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के दोषी को सुनाई 5 वर्ष की सजा

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Published : Nov 17, 2022, 9:49 PM IST

सोनभद्रः जनपद के बभनी थाना क्षेत्र (Babhni police station area) में 5 वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र (Sonbhadra POCSO court) निहारिका चौहान की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी छोटू उर्फ निजाम खान को 5 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्थदंड न देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी. वहीं, अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रुपये पीड़िता को दी जाएगी.


अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने 10 नवंबर 2017 को बभनी थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 9 नवंबर 2017 को रात्रि 10 बजे बभनी थाना क्षेत्र के चपकी गांव निवासी छोटू उर्फ निजाम खान पुत्र अब्दुल मोबिन खान घर का दरवाजा खुला पाकर घर में घुस आया. उसके साथ जबरन छेड़छाड़ करने लगा. चीखने- चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां आ गई तो छोटू उर्फ निजाम मौके से भाग गया. इस तहरीर पर बभनी पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया.



पुलिस ने विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में छोटू उर्फ निजाम खान पुत्र अब्दुल मोबिन खान निवासी ग्राम चपकी, थाना बभनी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों और गवाहों के बयान सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी छोटू उर्फ निजाम खान को 5 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी युवक को 6 माह की अतिरिक्त कैद की भुगतनी होगी. वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी. अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि,सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की.



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