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सोनभद्र जिला अदालत ने ट्रक चालक हत्याकांड के 2 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा - truck driver murder case life imprisonment

सोनभद्र की अदालत ने ट्रक चालक की हत्या के मामले में 2 दोषियों को 13 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है.

ट्रक चालक हत्याकांड
ट्रक चालक हत्याकांड

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Published : May 10, 2023, 8:39 PM IST

सोनभद्र: जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को 13 वर्ष पूर्व हुए ट्रक चालक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को दीषी ठहराया. साथ ही दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दोषीयों को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


अभियोजन पक्ष के अनुसार चोपन थाना थाने में ट्रक मालिक मोबीन अहमद ने तहरीर देकर बताया कि उसके ट्रक चालक पप्पू यादव निवासी थाना चकिया जिला चंदौली और ट्रक के क्लीनर ताहिर अली निवासी थाना चकर्घट्टा जिला चंदौली 5 अगस्त 2009 को दुद्धी से बालू लादकर वाराणसी आ रहा थे. रात्रि लगभग 12 बजे मालूमात पनारी में ट्रक खड़ी करके चालक सो गया.

जबकि खलासी गाड़ी के बाहर रखवाली कर रहा था. वहीं, लगभग एक घंटे बाद खलासी ने देखा तो लोड ट्रक पर 4 लोग बैठे हुए थे. इसके बाद उन सभी लोगों ने खलासी को धमका कर वहां से लगभग 500 मीटर दूर लाकर बस पकड़ा कर उसे राबर्ट्सगंज भेज दिया. रॉबर्ट्सगंज पहुंचकर उसने मालिक को फोन कर ट्रक चोरी होने की जानकारी दी. इसके बाद मालिक ने ट्रक की खोज शुरू कर दी. ट्रक सुबह 4 बजे चोपन थाना क्षेत्र के डाला वैष्णो मंदिर के पास खड़ा पाया गया.

वहीं, ट्रक चालक जमीन पर लहूलुहान जमीन पर गिरा हुआ था. उसके गले पर धारदार हथियार के प्रहार के निशान थे. किसी ने उसे जान से मारने के लिए गंभीर रूप से घायल कर दिया था. ट्रक मालिक ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई.

पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू की. मामले की जांच पड़ताल के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में ताहिर निवासी चकर्घट्टा चंदौली और फिरोज निवासी रघुनाथपुर थाना पंनुगज सोनभद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद दोनों दोषियों ताहिर और फिरोज को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड न देने पर दोनों को 6-6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.


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