सोनभद्र: जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को 13 वर्ष पूर्व हुए ट्रक चालक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को दीषी ठहराया. साथ ही दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दोषीयों को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार चोपन थाना थाने में ट्रक मालिक मोबीन अहमद ने तहरीर देकर बताया कि उसके ट्रक चालक पप्पू यादव निवासी थाना चकिया जिला चंदौली और ट्रक के क्लीनर ताहिर अली निवासी थाना चकर्घट्टा जिला चंदौली 5 अगस्त 2009 को दुद्धी से बालू लादकर वाराणसी आ रहा थे. रात्रि लगभग 12 बजे मालूमात पनारी में ट्रक खड़ी करके चालक सो गया.
जबकि खलासी गाड़ी के बाहर रखवाली कर रहा था. वहीं, लगभग एक घंटे बाद खलासी ने देखा तो लोड ट्रक पर 4 लोग बैठे हुए थे. इसके बाद उन सभी लोगों ने खलासी को धमका कर वहां से लगभग 500 मीटर दूर लाकर बस पकड़ा कर उसे राबर्ट्सगंज भेज दिया. रॉबर्ट्सगंज पहुंचकर उसने मालिक को फोन कर ट्रक चोरी होने की जानकारी दी. इसके बाद मालिक ने ट्रक की खोज शुरू कर दी. ट्रक सुबह 4 बजे चोपन थाना क्षेत्र के डाला वैष्णो मंदिर के पास खड़ा पाया गया.