सोनभद्रः जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दोषी को 15 वर्ष कैद और 53 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक सितंबर 2020 को शाम 6 बजे जब उसकी बहू ड्यूटी से घर लौट रही थी तभी बीजपुर थाना क्षेत्र के पुनर्वास कालोनी द्वितीय, डोड़हर गांव निवासी सुमेश्वर पुत्र स्वर्गीय बुधराम बाइक से आया और उसकी बहू से घर छोड़ने के लिए कहा. उस पर विश्वास कर उनकी बहू बाइक पर बैठ गई. इसके बाद बहू को वह जंगल के रास्ते ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. किसी तरह उसके चंगुल से भागकर बहू ने फोन से घरवालों को सूचना दी.