सोनभद्र: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलिकुज्ज्मा की अदालत ने 2019 में पिपरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में साढे तीन वर्ष बाद निर्णय दिया है. अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया . साथ ही जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार नवंबर 2019 में झारखंड प्रांत के पलामू जिले के निवासी पंकज कुमार दुबे ओम लाइंस ट्रांसपोर्ट रेणुकूट सोनभद्र में काम करते थे. उनके छोटे भाई प्रशांत कुमार दुबे ने पिपली थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके बड़े भाई पंकज कुमार दुबे ओम पेट्रोल पंप के सामने सियाराम सिंह के मकान में रहते थे. 15 नवंबर 2019 को उनके बड़े भाई का शव रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही कमरे में पाया गया था. उन्होंने अपने भाई की हत्या की आशंका जताई थी. इस संबंध में उन्होंने पिपरी थाने में 16 नवंबर 2019 को अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी.