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सोनभद्र: सरकारी गल्ले की दुकान पर बेची जा सकेगी सामान्य उपयोग की चीजें

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अब जिले के सभी कोटेदार सामान्य उपयोग की चीजों को सरकारी गल्ले की दुकान पर बेच सकेंगे, लेकिन कोटेदारों को एफएसएसआई के मानकों का पालन करना होगा.

जानकारी देते जिला पूर्ति अधिकारी.

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Published : Nov 16, 2019, 10:51 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

सोनभद्र:सरकारी गल्ले की दुकानदार अपनी आय बढ़ाने के लिए बार-बार सरकार को पत्र लिख रहे थे. इसी क्रम में प्रमुख सचिव ने जिले के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र लिखते हुए निर्देशित किया है कि अब कोटेदार सामान्य उपयोग की चीजें भी सरकारी गल्ले को सस्ती दुकानों पर बेच सकेंगेस लेकिन उनको एफएसएसआई (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के मानकों का पालन करना होगा.

जानकारी देते जिला पूर्ति अधिकारी.
सरकारी वितरण की दुकान चलाने वाले दुकानदार अब अपनी आय बढ़ाने के लिए सामान्य उपयोग की चीजें भी बेच सकते हैं. सामान्य उपयोग और स्वास्थ्य प्रोडक्ट जैसे कॉपी, पेन, चाय सहित तमाम चीजें शामिल होंगी. वहीं स्वास्थ्य संबंधी चीजों में ओआरएस घोल, टेबलेट, सेनेटरी, नैपकिन सहित आदि चीजें सरकारी दुकानों पर बेच सकेंगे. इसके लिए उनको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों का पालन करना होगा. बेचने वाले प्रोडक्ट सक्षम स्तर से प्रमाणित हों.

इसके पहले कई बार सरकारी वितरण की दुकान चलाने वाले कोटेदारों ने जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को पत्र लिखकर आय बढ़ाने की मांग की थी. कोटेदारों को प्रति कुंटल की राशन बिक्री पर 60 पैसे के हिसाब से रुपया मिलता था. उसी को मद्देनजर रखते हुए शासन ने इनकी आय बढ़ाने के लिए सामान्य उपयोग की चीजें बेचने के लिए अधिकृत किया है.

इस शासनादेश में है कि सरकारी गल्ले की सस्ती दुकान चलाने वाले दुकानदार सामान्य उपयोग की वस्तु की बिक्री अपने कोटे की दुकान से कर सकते हैं. इससे इनकी आर्थिक मदद होगी. इसके लिए इनको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों का पालन करना होगा.
-डॉ. राकेश कुमार तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

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