सोनभद्र :पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को दुष्कर्म व हत्या के आरोपी शहजाद को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने फांसी की सजा के साथ-साथ आरोपी पर 2 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को 1 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. यह आदेश सोनभद्र पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव पीठ ने सुनाया. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को अपील के लिए एक माह का समय निर्धारित किया है. बता दें कि सोनभद्र जनपद में न्यायालय द्वारा विभिन्न अपराधों में सुनाई गई यह तीसरी फांसी की सजा है.
ये है मामला
पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. यह घटना सोनभद्र जिले के विंढमगज थाना क्षेत्र के एक गांव में घटित हुई थी. जिसमें 10 जनवरी 2013 को एक बच्ची के साथ गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति शहजाद ने दुष्कर्म किया था.
वारदात के बाद आरोपी ने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था. बच्ची का शव खेत में मिलने के बाद उसके परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी थी. बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसी मामले में अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई.
डीएनए जांच के बाद हुई थी दुष्कर्म की पुष्टि
अभियोजन पक्ष के वकील दिनेश अग्रहरी ने बताया कि इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बच्ची और शहजाद के डीएनए सैंपल की जांच कराई गई. जिसमें दोनों के डीएनए का मिलान हो गया और इससे यह साबित हुआ कि आरोपी शहजाद ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. इस तरह पॉक्सो, हत्या और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.
इसे पढ़ें- अखिलेश यादव से हुई मुलाकात, साझा करेंगे संयुक्त मंच : कृष्णा पटेल