सोनभद्र:गुरुवार को पत्नी पर हमला करने वाले दोषी पति को कोर्ट ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा की अदालत ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले दोषी पति को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतने का आदेश भी दिया.
बता दें कि पति ने यह घटना लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व उस समय अंजाम दिया था, जब उसकी पत्नी अपनी ससुराल में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी.
यह था पूरा घटनाक्रम:अभियोजन पक्ष के अनुसार घोरावल थाना क्षेत्र के खुटहां गांव निवासी रिंकू पुत्र रामचंद्र ने कर्मा थाने में तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसकी बहन की शादी करमा थाना क्षेत्र के ही मगरदहा गांव निवासी रामलाल पुत्र जगगी के साथ वर्ष 2016 में हुई थी. शादी के बाद से ही उसके जीजा रामलाल उसकी बहन को बेरहमी से मारते पीटते थे. इसके बाद उसकी बहन मायके में रहने लगी और उसके बच्चे भी वहीं पर पढ़ते थे. 10 जून 2019 को उसके जीजा के भाई की लड़की की शादी थी, तो उसकी बहन कलावती को भी शादी में बुलाया गया था.