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सोनभद्र: उम्भा गोलीकांड के आरोपी प्रधान की तरफ से भी दर्ज होगा एफआईआर

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Published : Oct 1, 2019, 9:30 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चर्चित उम्भा गोलीकांड में सोनभद्र कोर्ट ने आरोपी प्रधान पक्ष की तरफ से भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है. बता दें प्रधान यज्ञदत्त के पक्ष से भी 55 नामजद और 35 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार कोर्ट से लगाई थी.

उम्भा पुलिस चौकी

सोनभद्र : जनपद में चर्चित उम्भा गोली कांड में सोनभद्र कोर्ट ने आरोपी प्रधान पक्ष की तरफ से भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है. बता दें कि बीती 17 जुलाई को सोनभद्र के घोरावल थाना इलाके के उम्भा गांव में जमीनी विवाद को लेकर भीषण गोलीबारी हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत और 27 लोग घायल हो गए थे.

सोनभद्र हत्याकांड मामला.

प्रधान पक्ष ने की थी मांग
मामले में पुलिस ने एक पक्ष से 28 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में प्रधान यज्ञ दत्त की के भाई निधि दत्त की पत्नी देवकली ने न्यायालय में अपील किया था कि वह लोग पीड़ित हैं और पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारे घर के लोगों को और हमारे परिजनों को व परिचितों को जेल भेज दिया है. जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को सुनते हुए पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा है कि 156(3) के तहत 55 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए.

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वकील का है कहना
इस मामले में देवकली के वकील का कहना है कि प्रशासन ने मामले का राजनीतिकरण करते हुए एक पक्ष की खिलाफ कार्यवाही की है. जिससे आरोपी पक्ष की देवकली ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपील की थी. उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार जेल में बंद है और पुलिस व प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हमारी तरफ के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. देवकली ने घायलों के इंजरी रिपोर्ट और एविडेंस के साथ 156(3) की रिपोर्ट न्यायालय में लगाई थी. मामले में सुनवाई करने के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 55 आदिवासियों को नामजद और 35 अज्ञात को नामित करते हुए घोरावल थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

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