सीतापुरः आज से शाम 5 बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोरोना वायरस के संक्रमण पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा चुका है. इसी वजह से जिले में 4 मई से कुछ गतिविधियों में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया.
4 मई से कुछ गतिविधियों में छूट.
सीतापुर: रविवार को जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद के ऑरेंज जोन में आने के फलस्वरूप 4 मई से कुछ गतिविधियों में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया. जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप के संक्रमण पर काफी हद तक अंकुश पाया जा चुका है और 12 से 14 मई तक काफी स्थितियों में सुधार की अपेक्षा है. इसके मद्देनजर निम्नलिखित व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया है.
- आबादी में गली मोहल्ले एवं गांव के अंदर (मुख्य बाजार, मुख्य रोड एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार आदि को छोड़कर) आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 12 बजे के स्थान पर सायं 5 बजे तक खुलेंगी.
- होम डिलीवरी के लिए आवश्यक वस्तुओं के ठेले, वेंडर, गैस, दूध, ब्रेड, बिस्किट, रोजा-इफ्तार के समान सायं 5 बजे तक मिलेंगे.
- वहीं जिले में शेष प्रतिबंध पूर्ववत ही रहेंगे.
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के उद्देश्य से कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर जनपद में मनरेगा के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे.
- ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामीण सड़कोंं का निर्माण किया जा सकेगा और नदियों के किनारे बांध की मरम्मत आदि का कार्य भी किया जाएगा.
- वृक्षारोपण से जुड़े हुए समस्त कार्यों की तैयारी जैसे पौधघर, गड्ढे की खुदाई, वृक्षारोपण की तैयारी प्रारम्भ होगी.
- ईंट भट्ठों में तैयार ईंटे जनपद के अंदर एक निश्चित समयावधि में स्थानीय प्रशासन के अनुमति से प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक बिक्री की जा सकेंगे.
- कृषि एवं आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े उद्योग धंधों को निरीक्षण कर तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए चरणबद्व तरीके से प्रारम्भ कराया जाएगा.
- कंटेनमेंट जोन (हॉटस्पॉट) खैराबाद, रामाभारी (बिसवां) एवं गोपालपुर (सिधौली) में अग्रिम आदेशों तक किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है.