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सीतापुर में गैंगस्टर की 38 लाख की संपत्ति कुर्क - सीतापुर गैंगेस्टर मोबीन

सीतापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित दो अपराधियों की 38 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है.

संपत्ति कुर्क
संपत्ति कुर्क

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Published : Jan 4, 2023, 9:53 PM IST

सीतापुरःजनपद के थाना हरगांव क्षेत्र (Thana Hargaon Zone) में बुधवार को जिलाधिकारी के आदेश पर आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया. यह संपत्ति अपराधियों ने गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करके अर्जित किया था. इस मौके अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद था.


थाना हरगांव (Thana Hargaon) पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 365/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14 (1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गयी. गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण मोबीन, अली हसन निवासी ग्राम चन्द्रामल्लापुर थाना हरगांव अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं के अवैध कारोबार के अपराधी हैं. इनके विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं. विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी. पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण की कार्रवाई की गयी. कुर्क की गई संपत्ति में 2 ट्रैक्टर, एक आटा चक्की, एक धान कुट्टी मशीन, एक चक्की चलाने वाला इंजन और एक मकान शामिल है. कुर्क की गई संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 38 लाख 2 हजार रुपये आंकी गयी है.


इस मामले मे सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह ने बताया की पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर द्वारा अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण का निर्देश दिया गया था. बुधवार को इसी क्रम मे हरगांव पुलिस द्वारा जिलाधिकारी के आदेश के क्रम मे चन्द्रामल्लापुर गांव के मोबिन खान और अलीहसन जो की गोवंशीय पशुओ का वध कर अवैध मांस बिक्री जैसे अपराध मे संलिप्त है.


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