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सीतापुर: दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या के आरोपी पर रासुका की कार्रवाई

यूपी में सीतापुर जिले के महोली थाना के एक गांव में 10 फरवरी 2020 को एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई की है.

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मोहली कोतवाली, सीतापुर

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Published : Jul 15, 2020, 4:14 AM IST

सीतापुर: जिले के महोली क्षेत्र स्थित एक गांव में 10 फरवरी 2020 की देर शाम दिल को झकझोर देने वाली घटना घटित हुई थी. एक गांव में तीन वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई थी. वारदात से पहले हत्यारे ने बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया था.

तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी पर पुलिस ने रासुका की कार्रवाई की है. आरोपी इस मामले में जेल में बंद है. पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई की है.

10 फरवरी 2020 की घटना
10 फरवरी 2020 को जिले के एक गांव में तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. करीब दो घंटे की तलाशी के बाद बच्ची का शव घर से 50 मीटर दूर एक ग्रामीण के घर में बोरी में भरा हुआ मिला था. इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो काफी देर तक हंगामा किया गया था. लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम भी लगाया था.

गांव का है आरोपी
पुलिस की जांच में उजागर हुआ कि गांव के ही राजू मिश्रा ने इस बच्ची की हत्या करने के बाद उसके शव को बोरी में भरकर उसे बाथरूम में बाल्टी से ढ़ककर छिपा दिया था. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अपराध संख्या 50/2020 धारा 376, 302, 201 एवं 3/4 पॉस्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करके आरोपी राजू मिश्रा निवासी पीरपुर को गिरफ्तार कर 11 फरवरी को जेल भेज दिया था.

पुलिस ने इस मुकदमे की तीव्रता से जांच करते हुए 14 फरवरी को ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जेल में बंद आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2)के अंतर्गत कार्रवाई की है.

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