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व्यापारी वर्ग के लिए राहत, जून 2020 तक भर सकेंगे GST - देश में कोरोना के मामले

कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते देश में चीजे अस्त-व्यस्त हैं. ऐसे में सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने में व्यापारी वर्ग को छूट दी है, जो व्यापारियों के लिए काफी राहत की बात है. वे व्यापारी जो अब तक रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं. वे इस साल जून तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे.

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गोपाल टंडन.

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Published : Mar 22, 2020, 10:14 AM IST

सीतापुर: वित्तीय वर्ष खत्म होने की कगार पर है और कोरोना का असर पूरी दुनिया पर है. ऐसे में व्यापारी वर्ग भी अछूता नहीं है, लेकिन पिछले दिनों सरकार की ओर से लिए गए फैसलों ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. उन्हें आयकर रिटर्न भरने में कुछ दिनों की मोहलत मिली है, जिसका व्यापारी समाज सराहना कर रहा है.

जानकारी देते गोपाल टंडन.

सरकारी दफ्तरों के साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति का बड़ा महत्व होता है. इस मौके पर कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, जिसकी वजह से व्यापारियों के सामने अपने दस्तावेजों का लेखा-जोखा पूर्ण करने की बड़ी चुनौती है. इसे लेकर जब व्यापारी नेताओं से वार्ता की गई तो उन्होंने इस बाबत सरकार द्वारा पूर्व से ही लिए गए दूरदर्शी निर्णयों की सराहना की.

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उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गोपाल टंडन ने बताया कि सरकार ने व्यापारियों के हित में बेहतर फैसले लिए हैं. वे व्यापारी, जिन्होंने वर्ष 2017-18 और 2018-19 का जीएसटी नहीं दाखिल किया है, उन्हें जून 2020 तक उसे दाखिल करने की छूट दी गई है. व्यापारी नेता ने यह भी बताया कि आयकर विभाग की ओर से भी व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है, जिससे कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते मंदी के दौर से जूझ रहे व्यापारी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं.

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