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कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा बैठक, डीएम ने दिये ये निर्देश - female foeticide

सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा बैठक हुई.

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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा बैठक

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Published : Jan 1, 2021, 1:27 AM IST

सीतापुर: जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा बैठक हुई. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना में सभी पात्रों का आवेदन तत्काल प्रेषित कराया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी श्रेणी में आवेदनों की संख्या पिछले साल से कम न रहें. साथ ही आवेदन किसी भी स्तर पर छूटने न पाए.

'कन्या भ्रूण हत्या रोकना है मकसद'
बैठक के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना है. साथ ही समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहन देना इस योजना का मकसद है.

इन श्रेणियों में लाभार्थियों को मिलता है लाभ
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है. जिसमें नवजात बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो, उसे 2 हजार रुपये. ऐसी बालिका जिसका एक साल तक पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो, उसे एक हजार रूपये. कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के बाद 2 हजार रुपये, कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के बाद दो हजार रुपये, कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के बाद तीन हजार रुपये और अंतिम श्रेणी में ऐसी बालिकाएं, जिन्होंने 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक या दो वर्षीय अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो, उसे 5 हजार रुपये तक की धनराशि से लाभार्थी को लाभान्वित कराया जा रहा है.

लाभार्थी ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता का वोटर आईडी, आधारकार्ड, आवेदक की बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, पिता का आधार कार्ड, आईडी और शपथपत्र पात्रता की श्रेणी हेतु आवश्यक होता है.

इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है. इसके तहत लाभार्थी का पारिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, लाभार्थी की परिवारिक सालाना आय अधिकतम तीन लाख तक हो. इस योजना के तहत एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चियों को ही लाभ मिल सकेगा.

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