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सीतापुर: प्रशासन ने व्यावसायिक गतिविधियों में दी कुछ छूट, छोटे कामगारों को रोजगार की अनुमति - सीतापुर में खुलेंगे उद्योग धंधे

यूपी के सीतापुर में जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जनपद के अन्य हिस्सोंं में कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में छूट देने का निर्णय है. डीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि, जिन व्यावसायिक गतिविधियों में छूट मिली है उसमें काम के दौरान लोगोंं का मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है.

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डीएम अखिलेश तिवारी

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Published : May 8, 2020, 4:16 AM IST

सीतापुर:जनपद के ऑरेंज जोन में होने के कारण जिला आपदा प्रबन्ध समिति की बैठक में लॉकडाउन के दौरान कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में छूट देने का निर्णय लिया गया है. बता दें कि इस निर्णय के तहत छोटी इकाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन की शर्त के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही वेल्डर, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग,प्लम्बर, कारपेंटर अपने घर या कार्यस्थल पर मास्क आदि का प्रयोग करके कार्यों को कर सकेंगे.

जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक.
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यडीएम अखिलेश तिवारी ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित आटा चक्की, धान कूटने की छोटी मशीन, तेल निकालने की छोटी मशीन (स्पेलर) के संचालन की अनुमति दी गई है. साथ ही इन स्थलोंं पर काम करने वाले लोगों को निर्देश दिए गए है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे. साथ ही डीएम ने बताया कि छोटे स्तर पर कृषि कार्य के लिये मेंथा की टंकी रिपेयरिंग करने वाले, वेल्डर, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, प्लम्बर, कारपेंटर, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार भी अपने घर या कार्यस्थल पर मास्क आदि का प्रयोग करके कार्यों को कर सकेंगे. सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने की छूट
डीएम अखिलेश तिवारी ने बताया कि इसके साथ ही यह लोग अधिक संख्या में ग्राहक एकत्रित नहीं करेंगे. साथ ही बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन नहीं करेंगे. वहीं बेकरी-बिस्किट आदि खाद्य पदार्थ उत्पादन के इच्छुक व्यवसायी खाद्य सुरक्षा विभाग में आवेदन कर सकते हैं. साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग से निरीक्षण-प्रशिक्षण के उपरांत ही उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकेगा. वहीं इन समस्त गतिविधियों को सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक ही कार्य करने की अनुमति दी गयी है.

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कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट एरिया मेंं कोई छूट नहीं
जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि औद्योगिक इकाइयां, जिन पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना है. साथ ही व्यावसायिक उपयोग किया जाना है, उनके संचालन के लिए उपायुक्त उद्योग के कार्यालय में आवेदन करना होगा. वहीं उपायुक्त उद्योग के कार्यालय में आवेदनों का विवरण रखा जाएगा और यूनिट का निरीक्षण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के अनुरूप उद्योग का प्रबंधन होने पर जिला आपदा प्रबन्ध समिति की बैठक में निर्णय लेकर उद्योग संचालन की अनुमति दी जा सकती है.उन्होंने यह भी बताया कि हॉटस्पॉट अथवा कंटेनमेंट जोन में स्थितियां पूर्ववत रहेंगी. उनमें कोई छूट नही दी जाएगी.

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