सीतापुर:जिले मेंलहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015 में नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. इसके सम्बंध में मु0अ0सं0-89/15 धारा-363,366,376 IPC और 3/4 पास्को एक्ट अभियुक्त रमेश कुमार थाना हरगांव जिला सीतापुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था.
सीतापुर: दुष्कर्म मामले में आरोपी को 15 वर्ष की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना - दुष्कर्म मामले में आरोपी को 15 वर्ष की सजा
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विशेष न्यायालय ने लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अलग-अलग धाराओं में 30 हजार और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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विशेष न्यायालय द्वारा लगाया गया पास्को एक्ट
अभियुक्त रमेश कुमार को गिरफ्तार करते हुए साक्ष्य संकलन के पश्चात, आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया था, जिसमें विशेष न्यायालय द्वारा पास्को एक्ट का विचारण किया गया. विवेचना के दौरान पुलिस एवं मानिटरिंग सेल की पैरवी एवं गवाहों को समय-समय पर प्रस्तुत किया गया. अदालत ने केस में गवाही और साक्ष्यों के उपरांत अभियुक्त रमेश कुमार को संबंधित आरोपों का दोषी पाया और उसे 15 वर्ष के कारावास और अलग -अलग धाराओं में 20 हजार रुपये और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया.
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