सीतापुर: कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जेल में निरुद्ध सात वर्ष से कम की सजा वाले कैदियों और बंदियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. इस आदेश के अनुपालन में जिले की जिला जेल से मंगलवार को 62 कैदियों और बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया.
जेलों में कैदियों को कम करने का उद्देश्य
जेलों में कैदियों को कम करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों में विचाराधीन बंदियों और सिद्धदोष कैदियों को जमानत लेकर पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को 62 लोंगो को जेल से रिहा किया गया, जबकि इससे पहले 29 मार्च को 23 कैदी रिहा किए जा चुके थे.