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95 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, फावड़े और तलवार से किया था हमला

श्रावस्ती में एक 95 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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Published : Aug 10, 2023, 10:21 PM IST

श्रावस्ती: गिलौला थाना क्षेत्र में डेढ़ वर्ष पूर्व दिन दहाड़े फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थ दंड न अदा करने पर दोषी 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटेगा.

विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि 7 दिसम्बर 2021 को गिलौला थाना क्षेत्र के गुतुहरु गांव निवासी रक्षा राम शुक्ल (95) अपरान्हलगभग साढ़े तीन बजे अपने घर के दरवाजे पर बैठकर बैठे थे. इसी दौरान वहां गांव निवासी शैलेन्द्र अवस्थी उर्फ बूद्दु पहुंच गया. शैलेंद्र ने राम शुक्ल के उनके सिर पर तलवार और फावड़ा से हमला कर दिया. जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई. थी. इसके बाद बूद्दु ने गांव के पास होटल पर बैठे ग्राम प्रधान महेश पर भी हमला बोल दिया. जिससे उसका हाथ कट गया था. मृतक के पुत्र बाबादीन की तहरीर पर पुलिस ने शैलेन्द्र कुमार अवस्थी के विरुद्ध हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. इस मामले के विचारण के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससीएसटी एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने आरोपी को दोषी करार दिया. साथ ही आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.


छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावासः इसी तरह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी से लगभग 4 वर्ष पूर्व शाम 4 बजे घास काटने खेत में गई थी. वहीं पर पहले से ही मौजूद अभियुक्त इद्रीश पीड़िता को जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. पीड़िता ने जब विरोध कर शोर मचाया तो आरोपी वहां से फरार हो गया. उन्होंने बताया कि घर आकर पीड़िता ने घटना की जानकारी घरवालों को बताई. पिता की तहरीर पर थाना मल्हीपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था. विचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए गुरुवार को 4 वर्ष का साश्रम कारावास और 6 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतरिक्त कारावास की सजा करनी होगी.


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