श्रावस्ती:सोनवा क्षेत्र में 15 वर्ष पूर्व छात्रा से दुष्कर्म के बाद गला काटकर हत्या करने के मामले में तीन आरोपितों को अपर जिला जज अजय सिंह ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सोनवा क्षेत्र के एक गांव की छात्रा कक्षा छह में पढ़ती थी. उसे गांव के ही बहोरी वर्मा, ढलई औऱ मुन्नूराम स्कूल जाते समय रास्ते में अक्सर छेड़ते थे. सात अप्रैल 2007 की रात में वह घर के बाहर निकली थी. जब वह देर तक घर नहीं लौटी तो परिवारीजनो ने खोजबीन शुरू की. पूरी रात बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका. सुबह उसका शव रामपदारथ के खेत में मिला. बालिका का गला कटा हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बहोरी, ढलई और मुन्नूराम उसे घर से उठा ले गए थे और दुष्कर्म के बाद गला काट कर हत्या कर दी थी.