श्रावस्ती: जनपद में अवैध संबंध के शक में पत्नी व दो अबोध बच्चों की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए शनिवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम कहारनपुरवा इटवरिया निवासी सूरज अपनी पत्नी शिखा व दो बेटों चार वर्षीय हिमांशु व तीन वर्षीय प्रियांशु के साथ सो रहा था. 8 अप्रैल 2018 रात में अवैध संबंध के शक में सूरज ने पत्नी शिखा, बेटा हिमांशु व प्रियांशु की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. 9 अप्रैल 2018 को चाचा चुन्नीलाल की तहरीर पर इकौना थाने में सूरज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की गला घोंटकर हत्या होने की पुष्टि हुई थी.