श्रावस्तीःअपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (Additional Sessions Judge, Special Judge) सुदामा प्रसाद ने बुधवार को छेड़छाड़ के आरोपी को दोष सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड न अदा करने पर सजायाफ्ता को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई चार वर्ष सश्रम कैद की सजा
श्रावस्ती में किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (Additional Sessions Judge, Special Judge) ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र (Bhinga Kotwali area) के एक गांव की किशोरी 12 मई 2017 को दिन में करीब 2 बजे दोपहर शौच के लिए गांव के पास पंडित के बाग में गई हुई थी. वहां किशोरी को गांव का चिनका पुत्र अली रजा उससे छेड़छाड़ करने लगा.उसे अकेला देखकर पकड़ लिया. किसी तरह से किशोरी अपने आप को उससे छुड़ाकर कर रोती हुई घर आई. उसने घटना की सारी जानकारी परिजनों को दी. किशोरी की मां की तहरीर पर कोतवाली भिनगा में मुकदमा दर्ज किया गया. सत्र परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई.
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