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छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का सश्रम कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड - Accused of molesting teenager sentenced

श्रावस्ती के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को चार वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

जिला एंव सत्र न्यायालय, जनपद श्रावस्ती
जिला एंव सत्र न्यायालय, जनपद श्रावस्ती

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Published : Dec 1, 2022, 1:48 PM IST

श्रावस्ती:मल्हीपुर क्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है. अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र (Malhipur police station area) के एक गांव की नाबालिक किशोरी 20 जुलाई 2017 को शाम सात बजे गांव के बाहर अपने खेत के मेड़ पर घास काट रही थी. इसी दौरान पीछे से गांव का ही कुलदीप वर्मा पुत्र ब्रह्मा वर्मा किशोरी को अकेला देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा. जब किशोरी ने इसका विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग गया.

आगे कहा कि, घर आकर किशोरी ने घटना की पूरी जानकारी अपने घर वालों को दी. पीड़िता की तहरीर पर थाना मल्हीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा. सत्र परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने बुधवार को आरोपी को दोष सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.

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