श्रावस्ती:मल्हीपुर क्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है. अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र (Malhipur police station area) के एक गांव की नाबालिक किशोरी 20 जुलाई 2017 को शाम सात बजे गांव के बाहर अपने खेत के मेड़ पर घास काट रही थी. इसी दौरान पीछे से गांव का ही कुलदीप वर्मा पुत्र ब्रह्मा वर्मा किशोरी को अकेला देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा. जब किशोरी ने इसका विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग गया.