उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

Shravasti Court News: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक दोष मुक्त

श्रावस्ती एमपी एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक मुहम्मद रमजान को दोषमुक्त करार दिया है. पूर्व विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहे थे.

: एमपी एमएलए कोर्ट
: एमपी एमएलए कोर्ट

By

Published : Jan 13, 2023, 9:45 PM IST

श्रावस्ती: एमपी एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक मुहम्मद रमजान को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है. अभियोजन अधिकारी विजय पाल ने बताया कि वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान 10 फरवरी 2022 को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुहम्मद रमजान पुत्र स्व.अब्दुल समद निवासी नई बाजार भिनगा श्रावस्ती अपने 50 -60 समर्थकों के साथ अचार संहिता का उल्लंघन कर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहे थे.

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान थानाध्यक्ष विसुन देव पाण्डेय मय हमराह आरक्षी विवेक कुमार व महिला आरक्षी नन्दिनी चौबे मय गाड़ी सरकारी यूपी 46-जी-0174 चालक कांस्टेबिल रणजीत सिंह के साथ विधान सभा चुनाव के दृष्टिकोण से क्षेत्र में भ्रमणशील थे. जैसे ही वह कस्बा गिलौला पहुंचे तो समय करीब 12.55 बजे कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हाजी मो. रमजान अपने समर्थकों संग वाहनों से बिना अनुमति के विधानसभा क्षेत्र 290 में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन है. अनुमति पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सके.

इसके आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी रमजान आदि के खिलाफ थानाध्यक्ष की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. विवेचना के बाद विवेचक द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा. मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अनिल कुमार के न्यायालय पर हुआ. विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को पूर्व विधायक को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया. मोहम्मद रमजान समाजवादी पार्टी से 2012 में विधायक चुने गए थे. 2022 के चुनाव में सपा से इन्हें टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे.

यह भी पढ़ें: BJP सांसद अरुण सागर फरार घोषित, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

ABOUT THE AUTHOR

...view details