श्रावस्ती:जिले में छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को एडीजे सुदामा प्रसाद ने अभियुक्त को दोषी सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी 19 अगस्त 2018 को शाम करीब साढ़े सात बजे घर से खेत गई थी. इसी दौरान गांव का ही खभनू वर्मा ने उससे छेड़छाड़ की. किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया.