शामली: धोखाधड़ी के प्रकरण में कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने विधायक के अधिवक्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दी है. अब विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में स्थायी जमानत के लिए कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई होगी.
सपा विधायक को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत. कोर्ट में पेश हुए विधायक
- कोर्ट में सपा विधायक नाहिद हसन पर धोखाधड़ी का मामला विचाराधीन है.
- विधायक कैराना स्थित त्वरित न्यायालय के समक्ष पेश हुए.
- कोर्ट में विधायक के अधिवक्ता की ओर से लगाई गई अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई.
- सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक को अंतरिम जमानत दे दी है.
ये है पूरा मामला
जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने सपा विधायक नाहिद हसन समेत 6 लोगों के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी के मामले में संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही विधायक इस मामले में फरार चल रहे थे. विधायक नाहिद हसन की ओर से उक्त प्रकरण में जिला न्यायालय में अंतरिम जमानत अर्जी लगाई गई थी, जिसे 24 सितंबर 2019 को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था. इसके बाद विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए थे.
हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश
हाईकोर्ट ने विधायक नाहिद हसन को निचली अदालत में पेश होने आदेश दिए थे. दिसंबर 2019 में विधायक एक माह के लिए स्टे ले आए थे. इसके बाद दस जनवरी को विधायक को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके अधिवक्ता की ओर से थाने से रिपोर्ट मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया गया था.
विधायक की अंतरिम जमानत के लिए सलाउद्दीन व हारून दो जमानती 70-70 हजार रूपये के भरे गए हैं. विधायक की स्थायी जमानत पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी तय की गई है.
- इंतजार अहमद, विधायक के अधिवक्ता