शामलीःशामली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन और एक अन्य आरोपी को विद्युत विभाग के एसडीओ पर हमले के मामले में साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है. वर्ष 2019 में जिले के झिंझाना में विद्युत विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमले हुआ था.
बता दें कि झिंझाना थाने में 11 जुलाई 2019 को विद्युत विभाग के एसडीओ नाजिम अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि जब वह सिकंदरपुर बिजलीघर के निकट पहुंचे, तभी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रोक लिया और उसमें सवार 4 लोगों ने उन पर हमला कर दिया. बदमाशों ने उनकी गाड़ी और मोबाइल भी तोड़ दिया. एसडीओ ने शिकायत में बताया था कि उनके साथ टेक्नीशियन रविंद्र कुमार से भी मारपीट की गई थी, जिससे उन्हें भी चोटें आईं. पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 332, 352, 353 व 427 के तहत दर्ज किया था.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 19 जून 2019 को एसडीएम ने मॉर्निंग रेड की थी, जिसमें बिजली चोरी मिलने पर 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप था कि कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने एक उपभोक्ता के पक्ष में कार्रवाई न करने के संबंध में अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इसी को लेकर हमले की घटना की आशंका जताई गई थी. बाद में पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 307 व 120बी की वृद्धि कर दी थी और विधायक नाहिद हसन के अलावा हैदर निवासी मोहल्ला पठानान झिंझाना का नाम भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया था. इसके बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था.
गौरतलब है कि मामला जिले के कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट) सुरेंद्र कुमार के यहां विचाराधीन चल रहा था. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष छह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. शुक्रवार को मामले में आरोपी विधायक नाहिद हसन और हैदर न्यायालय में हाजिर हुए. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात विधायक नाहिद हसन व हैदर को दोषमुक्त करार दिया. विधायक के अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने बताया कि अभियोजन पक्ष न्यायालय में साक्ष्यों को सिद्ध नहीं कर सका, जिस पर न्यायालय ने विधायक नाहिद हसन और हैदर को दोषमुक्त करार दे दिया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है.
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