शामली:कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला ?
शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में 18 अगस्त 2021 को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की वारदात हुई थी. मामले में झिंझाना थाने पर किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी सौरभ निवासी ऊन थाना झिंझाना को गिरफ्तार कर लिया था. मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसके बाद मामले में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई थी. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था.