शामलीः जनपद के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र (Garhi Pukhta police station area) में चाकू की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था. मामले में बुधवार को एक अभियुक्त को कोर्ट ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड भी देना होगा.
बता दें कि मामला गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र की 25 मार्च 2018 की है. जहां गांव की एक युवती गोबर पाथने गई थी. इस दौरान इरतजा ने चाकू की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी इरतजा निवासी गांव खेड़की थाना गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था.