शामली: जनपद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. बता दें कि वर्ष 2020 में वारदात के बाद से ही आरोपी जेल में बंद हैं.
दरअसल, दुष्कर्म की यह वारदात जिले के कांधला थाना क्षेत्र में सामने आई थी. यहां 9 सितंबर 2020 को अमन उर्फ निन्ना निवासी नई बस्ती कांधला एक साढ़े 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया गया, जिसके बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. वारदात को अंजाम देने के बाद 11 सितंबर को पीड़िता को बस अड्डे पर छोड़कर आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज कराने के साथ ही उसका मेडिकल कराया था. इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. तभी से आरोपी जेल में बंद हैं. इस मामले में पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था.