शामलीः जिले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष की जेल और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जिले में छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया है.
शामली एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2016 में जिले के बाबरी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आई थी. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी आदेश निवासी गांव भाजू थाना बाबरी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी.