शामली: जनपद में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने तीन सगे भाइयों समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2015 में जिले के कांधला थानाक्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी. मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. एसपी ने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी अंकुश समेत उसके सहयोगी सगे भाई पंकज और अंकित के अलावा मैनपाल और ऋषिपाल को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था. मामले में विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था, जिसके बाद मामले में प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस द्वारा गवाहों की कोर्ट में गवाही सुनिश्चित कराई गई थी.